जीएसटी चोरी करने के मामले में तीन प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
बोकारो के राज्य कर उपायुक्त सदय कुमार ने तीन प्रतिष्ठानों श्री सिद्धि विनायक मेटल्स एंड साल्ट कंपनी लिमिटेड, रेणु राज इंटरप्राइजेज और श्री राम एलायज एंड इंगाॅट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कर अपवंचन की मंशा से प्रेरित होकर जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132(1)(ई) एवं 132 (1)(आई) के उल्लंघन के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73/74 के तहत मामला दर्ज हुआ है। विभागीय निर्देश पर बोकारो के तीन फर्म के जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3 बी की जांच की गई तो दोनों में काफी अंतर मिला। सिद्धि विनायक ने जीएसटीआर 3बी में 14 करोड़ 64 लाख 68 हजार 74 रुपए तथा जीएसटीआर में 2ए में 8 करोड़ 40 लाख 81 हजार 6 सौ 3 रुपए दिखाया है। कुल 6 करोड़ 23 लाख 86 हजार 470 रुपए का अंतर दिखाया है। रेणु राज इंटरप्राइजेज ने जीएसटीआर 3बी में 4 करोड़ 16 लाख 56 हजार 207 रुपए दिखाया, 2.92 करोड़ अधिक है।
एक ही छत के नीचे चल रही है चार कंपनी
राज्य कर उपायुक्त सदय कुमार की टीम ने जांच के क्रम में पाया कि एक ही छत के नीचे को-ऑपरेटिव काॅलाेनी प्लाॅट संख्या 359 में चार कंपनी सर्व श्री सिद्धि विनायक मेटल एंड साल्ट कंपनी, रेणु राज इंटरप्राइजेज, श्री राम एलायज एंड इंगाॅट प्राइवेट लिमिटेड तथा श्याम स्टील इंटरप्राइजेज चल रही है।
रेणु राज इंटरप्राइजेज के निबंधित स्थल पर कुछ भी नहीं मिला
रेणु राज इंटरप्राइजेज से संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र में चास के सरस्वती नगर पुरूलिया रोड कार्यस्थल दिखाया गया है। परन्तु जांच करने जांच टीम वहां पहुंची तो टीम को वहां कुछ भी नहीं मिला। जब फोन पर संपर्क किया गया तो कंपनी के प्रोपराइटर रेणु राज के पुत्र ने बताया कि उनकी कंपनी को-आॅपरेटिव काॅलोनी के प्लाॅट संख्या 359 में चल रही है। इसके बाद जांच टीम वहां पहुंची।