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बच्ची के हत्यारे को आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माना

3 वर्ष पहले
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बोकारो | बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने सत्रवाद संख्या 326/09 में सुनवाई करते हुए हत्या एवं मारपीट कर जख्मी करने के आरोपी दिलीप रविदास को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

बालीडीह थाना कांड संख्या 61/09 में दर्ज प्राथमिकी में दिलीप रविदास और दो नाबालिग लड़कों पर मनोज प्रसाद, उनकी प|ी और पिता को मारपीट कर जख्मी करने तथा पुत्री को चाकू से मारकर हत्या करने का आरोप था। दर्ज प्राथमिकी में मनोज प्रसाद ने कहा कि 22 मई 09 को रात करीब 10 बजे दिलीप रविदास दो लड़कों के साथ उसके घर आया और गांजा पीने का चिलम मांगने लगा। जब प|ी उन लोगों को डांटी तो झगड़ा करने लगे। जब वह आए तो उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की।

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