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बाल विवाह नहीं करने के लिए माता-पिता पाबंद

3 वर्ष पहले
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बौंली | उपखंड मुख्यालय पर 14 अप्रेल को होने वाले एक नाबालिग लड़के के विवाह को नहीं करने के लिए पुलिस ने लड़के के माता-पिता को पांबद करवाया गया है। थानाधिकारी प्रेमबहादुर ने बताया कि बौंली निवासी सोहेल खान पुत्र रईस खान का 14 अप्रेल को विवाह होना था, जिसके नाबालिग होने की जानकारी मिली। सोहेल के आधार कार्ड में तो उसकी आयु 21 वर्ष थी लेकिन उसके विद्यालय में प्रवेश के समय अंकित तिथि के हिसाब से वह 17 वर्ष का ही था। इस पर उसके माता-पिता को उसका बालविवाह नहीं करने के लिए न्यायालय से पाबंद करवाया है।

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