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बाल विवाह हुए तो क्षेत्रीय अधिकारी जिम्मेदार

3 वर्ष पहले
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बूंदी| आखातीज अौर पीपल पूर्णिमा के अबूझ मुहूर्त पर ग्रामीण अंचलों में बाल विवाहों के आयोजन की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं।

कलेक्टर शिवांगी स्वर्णकार ने क्षेत्रवार उपखंड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग की उपनिदेशक को बाल विवाह की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। जो बाल विवाह रोकने के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलास्तर पर नियंत्रण कक्ष शुरू हो चुका है, जिसके दूरभाष 0747-2447480 हैं। बाल विवाह की रोकथाम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपखंड अधिकारी उनके क्षेत्र में पदस्थापित राजस्व अधिकारियों, उपखंड स्तरीय अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए सेक्टर प्रभारी नियुक्त कर उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे। किसी भी अधिकारी के क्षेत्र में बाल विवाह होना पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारी बाल विवाह आयोजन में सेवाएं देने वाले पंडित, पांडाल व टेंट लगाने वाले, हलवाई, कार्ड प्रिंटर, बैंड बाजा आदि कार्यों एवं व्यवसायों से जुड़े लोगों से बाल विवाह में सहयोग नहीं करने का आश्वासन लेंगे। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देंगे।

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