क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले जिले के प्राइवेट क्लीनिक व अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला व प्रखंडस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स की टीम समय-समय पर प्राइवेट क्लीनिकों की जांच करेगी। एक्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट क्लीनिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सभी प्राइवेट अस्पतालों काे सिविल सर्जन के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह नियम सख्ती से लागू की जाएगी। एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले क्लीनिकों को 50 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन काउंटरों में रेट चार्ट लगाना अनिवार्य है। रेट चार्ट नहीं लगाने वाले प्राइवेट क्लीनिक व अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को इस संबंध में सिविल सर्जन के कार्यालय में जिले के सभी प्राइवेट नरसिंह होम व क्लीनिक के संचालकों को स्टेट को-आॅर्डिनेटर राहुल कुमार सिंह ने एक्ट की जानकारी दी। इस अवसर पर संचालकों को एक्ट मे दी गई हर बिंदुओं पर बारीकी से जानकारी दी गई। इस मौके पर जिले भर के काफी संख्या में प्राइवेट क्लीनिक व नरसिंह होम के संचालक शामिल थे। जिला स्तरीय टास्क फोर्स में अनुमंडल पदाधिकारी सदर,चक्रधरपुर व जगन्नाथपुर,पुलिस उपाधीक्षक सदर चाईबासा, सिविल सर्जन व सिविल सजर्न द्वारा मनोनित दो प्रभारी चिकित्सकोें को शामिल किया गया है। वहीं प्रखंड सह अंचल स्तरीय टास्क फोर्स में सभसी अंचल अधिकारी को रखा गया है साथ ही संबंधित अंचलों के थाना प्रभारी व संबंधित थाना के 1-4 सुरक्षा बल को शामिल किया गया है।
क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले अस्पतालों को भरना होगा 50 हजार रुपए जुर्माना
सदर अस्पताल में एक्ट की जानकारी देते सिविल सर्जन व स्टेट को-ऑर्डिनेटर।
अब झोला छाप डॉक्टरों पर शुरू होगी कार्रवाई
झोला छाप डॉक्टरों को अंकुश लगाने की तैयारी है। खुलेआम प्रैक्टिस कर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार के निर्देश पर उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला व प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। प्रखंड सह अंचल स्तरीय टास्क फोर्स काे अविलंब अपने क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों का सर्वे कराकर उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने व प्राथमिकी दर्ज कराकर उनका निजी क्लिनिक को बंद करने का निर्देश दिया गया है।