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तोड़फोड़ करने के 11 आरोपियों की जमानत खारिज

3 वर्ष पहले
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चाईबासा| शादी के दिन लड़की द्वारा शादी से इनकार करने और लड़के पक्ष के घर घुसकर तोड़फोड़ करने और लूटपाट करने के चर्चित मामले में मधुपुर देवघर निवासी 11 व्यक्तियों की अग्रिम जमानत जिला न्यायालय से खारिज कर दी गई है। इस संबंध में चाईबासा गुटूसाईं क्रशर कॉलोनी निवासी पीड़ित युवक संदीप कुमार ने न्यायालय में शिकायत वाद दायर कर षड्यंत्र कर लूटपाट करने और मान सम्मान पर ठेस लगाने का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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