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हत्या के आरोपी बलिराम को आजीवन कारावास

3 वर्ष पहले
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चाईबासा| चक्रधरपुर के मंसूर केराई की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में आरोपी बलिराम केराई को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश राय के न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । वर्ष 2013 में आपसी दुश्मनी के कारण बलिराम केराई ने पिस्तौल से मंदसोर केराई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपी पर 302 , 307 एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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