केस के दौरान फरियादी 39 बार कोर्ट गए तब मिला न्याय
केस के दौरान फरियादी 39 बार कोर्ट गए तब मिला न्याय
भास्कर न्यूज। चक्रधरपुर।
मात्र 130 रुपए के 1 लीटर की प्राइमर खरीदारी के विवाद में एक दुकानदार को अब 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मामला चक्रधरपुर के लक्ष्मी हार्डवेयर पोस्ट ऑफिस रोड से जुड़ा है। इसमें उपभोक्ता पंप रोड निवासी गोपीनाथ चाकी ने एक लीटर प्राइमर खरीदारी के बाद खराब होने पर दुकानदार द्वारा धमकाने, कीमत वापस नहीं करने व शारीरिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया था। वर्ष 2015 के नवंबर महीने में उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया था। इसमें फरियादी को 39 बार कोर्ट डेट जाना पड़ा और उपभोक्ता फोरम चाईबासा के तीन सदस्यीय खंडपीड ने इस पर दुकानदार को दोषी पाते हुए तीन महीने में 10 हजार रुपए जुर्माना स्वरूप उपभोक्ता को चुकाने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता फोरम पश्चिमी सिंहभूम के अध्यक्ष मोहन चौबे, सदस्य देवश्री चौधरी, सदस्य वलवा उरांव ने इस मामले में फैसला दिया है। इसमें बताया है कि दुकानदार लक्ष्मी हार्डवेयर सामान बिक्री के बाद कैशमेमो नहीं देता है। प्राइमर खराब होने पर दुकानदार ने वापस नहीं लिया। अपमानित किया। इस पर कई तरह के खर्चों सहित परिवादी को 10 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दुकानदार को दिया है।