चंपुआ। चंपुआ के एडीजे कोर्ट में डॉक्टर पवित्र मोहन सामल की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास सहित 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मेडिकल रिपोर्ट व 11 गवाहों के बयान के आधार पर बारिया थाना अंतर्गत सीतारामपुर गांव के लालमोहन मुंडा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। लालमोहन मुंडा ने 2 मार्च को रात्रि में अपने पड़ोस की युवती के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ बारिया थाना में मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने लालमोहन को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में ही बंद है।