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फेक डिग्री देने के आरोप नहीं हुए साबित, दो बरी

3 वर्ष पहले
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चार साल पुराने फेक डिग्री स्कैम के दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस केस साबित नहीं कर सकी। सबूतों के अभाव में जिला अदालत ने इस केस में हल्लोमाजरा निवासी नरिंदर शर्मा और जीरकपुर निवासी नवीन कुमार को बरी करार दिया है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था। इन दोनों पर आरोप थे कि ये 50 हजार रुपए में ग्रेजुएशन की फेक डिग्री बेचते हैं। इन दोनों को चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने गिरफ्तार किया था।

2014 के इस मामले में पुलिस को रायपुर खुर्द के बलजीत सिंह ने शिकायत दी थी। सिंह की शिकायत थी कि नरिंदर शर्मा ने उससे 50 हजार रुपए लिए हैं और उसे बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर की मार्कशीट दी। ये सर्टिफिकेट हापुड़, की मोनाद यूनिवर्सिटी के थे। सिंह ने जब सर्टिफिकेट चेक करवाए तो ये नकली निकले।

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