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बलविंदर की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

3 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | हरियाणा में 109 जजों की भर्ती के लिए हुए पेपर को लीक करने के आरोप में पकड़े गए हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) जज बलविंदर शर्मा की जमानत याचिका पर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 26 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि बलविंदर शर्मा ने चंडीगढ़ जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में कुछ एप्लीकेशंस दायर कर रखी हैं। इन पर फैसले का इंतजार करते हुए सुनवाई को स्थगित किया जाए। इससे पहले चंडीगढ़ जिला अदालत 2 बार बलविंदर शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। याचिका में कहा गया कि पुलिस ने अधूरा चालान पेश किया है, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। पुलिस के पास कोई डायरेक्टर एविडेंस भी नहीं है, जिससे ये साबित हो सके कि पेपर लीक में बलविंदर शर्मा की कोई भूमिका है। शर्मा को पुलिस ने जनवरी में गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में ही है।

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