जिला अदालत में पांच साल की मासूम बच्ची को बोरी में बंद कर पीटने वाली सौतेली मां जसप्रीत कौर के खिलाफ वीरवार को आरोप तय हो गए। एक जून से उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 308, 323 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 के तहत केस का ट्रायल चलेगा। इससे पहले 31 जनवरी को पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ केस में 25 गवाह बनाए हैं। फिलहाल आरोपी जमानत पर है। पिछले साल दिसंबर में यह मामला चर्चा में आया, जब बच्ची के भाई के बनाए हुए दो वीडियो वायरल हुए थे। इसमें एक वीडियो में जसप्रीत को बच्ची को बोरी में बंद करते और दूसरे में उसे बुरी तरह पीटते हुए दिखाया था। इसके बाद बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत दी थी। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने सौतेली मां जसप्रीत कौर के खिलाफ 3 दिसंबर को केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को 7 दिसंबर को उसके रिश्तेदार के सेक्टर-27 स्थित घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में अदालत के आदेश पर केस में अतिरिक्त धारा 308 जोड़ी थी। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने केस में जसप्रीत कौर के खिलाफ 25 गवाह बनाए हैं। इनमें मुख्य गवाहों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन संगीता वर्धन, जीएमसीएच-32 से रंजीत कौर, सब इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह, कॉन्स्टेबल यशपाल आदि शामिल हैं।
बेटे ने पिटाई के वीडियो बनाकर पिता को दिखाए
सेक्टर-29 के रहने वाले मनमोहन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि कुछ साल पहले उनकी प|ी की मौत हो गई थी। उनका एक बेटा और 5 साल की बेटी है। 2016 में मनमोहन ने बच्चों की देखभाल के लिए सेक्टर-27 निवासी जसप्रीत कौर से शादी की थी। जसप्रीत की भी पहले से एक बेटी थी। वह काम पर चले जाते थे तो पीछे से उसकी बेटी की जसप्रीत कौर पिटाई करती थी। कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने यह बात बताई, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद उनके बेटे ने अपनी बहन की पिटाई के वीडियो मोबाइल फोन से बनाकर पिता को दिखाए तो मामला सामने आया था।