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60 करोड़ के शेयर ट्रांसफर कर बेचने का आरोप सिद्ध न कर सकी पुलिस, 3 आरोपी बरी

3 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | जिला अदालत ने 60 करोड़ के शेयर ट्रांसफर करके बेचने के धोखाधड़ी के मामले में मां-बेटा और एक अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इनमें सेक्टर-18 के नरेश गुलाटी, उनकी मां 67 साल की शारदा गुलाटी और सेक्टर-2 पंचकूला के संजीव मेहन शामिल हैं। तीनों के खिलाफ नरेश गुलाटी की प|ी शालिनी गुलाटी की जिला अदालत में दायर शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने मिलीभगत कर उनके हिस्से के करीब 60 करोड़ रुपए के शेयर अपने नाम ट्रांसफर करके कुछ बेच दिए थे। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था।

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