एसडीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर रोक, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी
चंडीगढ़| हरियाणा सरकार के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में गुहला के एसडीओ वेद पाल सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वेद पाल सिंह की तरफ से याचिका दायर कर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की उन सिफारिशों को खारिज करने की मांग की है जिसमें विधायक कुलवंत बाजीगर के कहने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और तत्काल कार्रवाई करने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया कि इस तरह की सिफारिश करना कानून की अनदेखी है। यही नहीं पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, क्लास टू (पब्लिक हेल्थ) रूल्स 1966 के तहत भी इस तरह की सिफारिश नहीं की जा सकती और मंत्री इसमें कोई अथारिटी नहीं है। नियमों के मुताबिक कैथल डिस्ट्रिक्ट ग्रिवेंस कमेटी इस मामले में अथारिटी है और वे ही ही कार्रवाई को लेकर आर्डर जारी कर सकती है। याचिका में कहा गया कि विधायक कुलवंत अपने निजी काम के लिए वाटर टैंकर का इस्तेमाल करना चाहते थे। उनकी अवैध मांगों को पूरा न करने पर उनके खिलाफ रंजिश के तहत कार्रवाई की बात की गई।