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डेढ़ साल की सजा को बबला ने दी चुनौती, प्रशासन को नोटिस

3 वर्ष पहले
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कांग्रेस काउंसलर देवेंद्र सिंह बबला ने शेड अलॉटमेंट घोटाले में सुनाई गई डेढ़ साल की सजा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई कि सुनवाई के विचाराधीन रहते सजा को सस्पेंड किया जाए। जस्टिस राजमोहन सिंह ने 18 अप्रैल के लिए मामले पर सुनवाई तय की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता की कोर्ट ने 27 मार्च को बबला को इस घोटाले में आईपीसी की धारा 420 465 468 और 471 के तहत दोषी करार दिया था। घोटाले में 22 जुलाई 2014 को ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट ने बबला को दोषी करार दिया था तब कोर्ट ने उन्हें धारा 420 और 468 में बरी करते हुए 1 साल के प्रोबेशन पर छोड़ा था। पुलिस ने कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। बबला ने भी दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सेक्टर 26 सब्जी मंडी के दुकानदार सूरज प्रकाश आहूजा ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि शेड अलॉटमेंट ऑक्शन में बबला ने अनियमितताएं बरती हैं उस समय बबला मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे। नियम के तहत कुल 59 लोगों को शेड अलॉट होने थे लेकिन जाली कागजात के आधार पर बबला ने 59 की जगह 69 लोगों को शेड अलॉट कर दिए थे।

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