‘अर्जुन अवाॅर्डी संधू ने नहीं लगाए थे मेडिकल एविडेंस’
सीबीआई ने फाइल किया रिप्लाई
चंडीगढ़| पूर्व ओलंपियन व अर्जुन अवाॅर्डी शूटर गुरबीर सिंह संधू की अपील पर दस महीने के बाद दिल्ली सीबीआई ने जवाब दाखिल किया है। पिछले साल मई में संधू को सीजेएम कोर्ट ने सूअर के 33 दांत मिलने पर दोषी करार दिया था। इसके खिलाफ संधू ने अपील फाइल की थी। उनका कहना था कि सीबीआई को गलतफहमी हुई और उन पर केस दर्ज कर लिया, जबकि नियमों के मुताबिक उन पर केस बनता ही नहीं था। हालांकि उन्होंने ये अपील देरी से फाइल की थी जिसके लिए उन्होंने अलग से एप्लीकेशन दी। इसमें उन्होंने देरी को मां की खराब तबीयत को कारण बताया था। इस पर दिल्ली सीबीआई ने जवाब दिया कि संधू ने अपनी एप्लीकेशन में कोई मेडिकल एविडेंस नहीं लगाए जिस कारण उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देना चाहिए। अब कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मई तय की है।