115 में से 60 सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, प्रशासन को नोटिस
चंडीगढ़ के आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं हैं। खाली पड़े प्रिंसीपल के पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने मामले पर 9 मई के लिए सुनवाई तय की है।
चंडीगढ़ निवासी अजय कुमार की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक शहर में कुल 115 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 60 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं हैं। ऐसे में स्कूल के प्रबंधन का काम सीनियर टीचर्स संभाल रहे हैं। याचिका में मांग की गई कि स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए जरूरी है कि प्रिंसीपल स्कूल में हो। इन सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है। स्टूडेंट्स इंग्लिश में एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते और न ही इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले यह स्टूडेंट्स कहीं नहीं ठहरते। ऐसे में खाली पदों को भरने के निर्देश दिए जाएं।