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पीजीआई में चीटिंग केस में 4 आरोपियों को कोर्ट ने भगौड़ा करार दिया

3 वर्ष पहले
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पीजीआई में चीटिंग केस में 4 आरोपियों को कोर्ट ने भगौड़ा करार दिया

सिटी रिपोर्टर | चंडीगढ़

पीजीआई के एमडी/एमएस एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करने के चर्चित मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने छह साल बाद 4 आरोपियों को भगौड़ा करार दे दिया है। इस केस में सीबीआई ने 32 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से चार आरोपी कई साल से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इनमें अब्दुल जब्बार, गली सुभद्रा, आर. प्रमीला और हरी प्रिया शामिल हैं। इन सबको चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने भगौड़ा करार दिया है। करार भगौड़ाें में वो तीन महिलाएं भी हैं जिन्हें डमी कैंडिडेट बनाकर एग्जामिनेशन हॉल में भेजा गया था। वहीं चौथा आरोपी अब्दुल जब्बार था जिसने केस के सरगना पी. गुरिवी रेड्‌डी का इन कैंडिडेट्स को चंडीगढ़ भेजने में साथ दिया था। पेज-3

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