लोगों को नोटिस जारी करने पर सीएचबी और प्रशासन को नोटिस जारी
चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा लोगों को बेदखली, बहाली और कैंसिलेशन के नोटिस जारी करने की कार्रवाई के खिलाफ एक जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बोर्ड और प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस शेखर धवन की खंडपीठ ने मामले पर 31 जुलाई के लिए सुनवाई तय की है। स्वयं सेवी संस्था प्रवासी भलाई संगठन, रूपनगर की ओर से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि सीएचबी से पूछें कि कैसे और क्यों उन्होंने कानून के बाहर जाकर बेदखली, बहाली और कैंसिलेशन के नोटिस जारी किए। याचिका में कहा गया कि कार्रवाई द कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस) एक्ट के नियम-निर्देशों के खिलाफ है। ऐसे में सीबीआई को निर्देश दिए जाए कि उन सभी दोषी अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया जाए जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर नोटिस जारी किए।