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50% से ज्यादा नहीं हो सकता इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन, दोबारा काउंसिलिंग हो: हाईकोर्ट

3 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | जीएमसीएच-32 में एमडी एमएस कोर्स में दाखिला प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन पर कहा है कि यह किसी भी हालत में 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजबीर सिंह सहरावत की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बाकी सीटें सभी कैटेगरीज के लिए खुली रहेंगी। खंडपीठ ने सभी सीटों के लिए दोबारा काउंसलिंग करने के भी निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान कहा गया कि याची डॉक्टर्स देश के अलग अलग काॅलेजों से एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स या तो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं या इनकी स्कूल की पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई है। लेकिन जीएमसीएच इन डॉक्टर्स को एमडी एमएस कोर्स में यह कहकर दाखिला नहीं दे रहा है कि इन लोगों ने चंडीगढ़ से एमबीबीएस की परीक्षा पास नहीं की है। सेक्टर-27 के डॉ. चाहत भाटिया की तरफ से दायर याचिका में कहा कि उन्होंने एमडी अथवा एमएस कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी। कोर्स में दाखिले के लिए स्टेट कोटे से जीएमसीएच में उनका नंबर 13 था, लेकिन पहली काउंसिलिंग के लिए उनका दावा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि जीएमसीएच से ही एमबीबीएस करने वालों को बुलाया जाएगा। याचिका में कहा गया गया कि उन्होंने बनूड़ के ज्ञान सागर मेडिकल काॅलेज एंड हाॅस्पिटल से एमबीबीएस की है, लेकिन उनका डोमोसाइल चंडीगढ़ का है। जीएमसीएच दाखिले के लिए सौ फीसदी इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन नहीं कर सकता। स्टेट कोटे के उम्मीदवारों को काउंसिलिंग से बाहर नहीं किया जा सकता।

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