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एक्साइज एंड टैक्सेशन ने की कार्रवाई: कोचिंग सेंटर से बायोमीट्रिक अटेंडेंस व कम्प्यूटर डाटा जब्त

3 वर्ष पहले
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सिटी रिपोर्टर चंडीगढ़

गुड्स एंड सर्विस एक्ट (जीएसटी) लागू होने के बाद अब चंडीगढ़ में कार्रवाई शुरू हुई है। जीएसटीआईएन से जो डाटा एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट यूटी चंडीगढ़ के पास भेजा गया है, उसमें डाटा मिसमैच आया है। यानि चंडीगढ़ से कई ट्रेडर्स ने जितना टैक्स बनता है उससे काफी कम टैक्स जीएसटी लागू होने के बाद जमा करवाया। इस पर अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने सख्ती शुरू कर दी है। लगातार छापेमारी जारी है। शनिवार को डिपार्टमेंट की पांच अलग-अलग टीमों ने ऐलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पांच सेंटरों में एक साथ रेड की। सेक्टर-34 और इंडस्ट्रियल एरिया के सेंटर के अलावा इसके हॉस्टल में भी रेड की गई। पांच टीमें ईटीओ एसएस बेदी, आरएल चुघ, संदीप मदान, डॉ. मंदीप कौर और मनीत राणा की अध्यक्षता में बनाई गई थी। दोपहर बाद की गई रेड में टीमों ने इंस्टीट्यूट के सभी सेंटरों से कम्प्यूटर डाटा जब्त किया। बायोमीट्रिक अटेंडेंस का डाटा, फीस कलेक्शन, स्टूडेंट्स की संख्या और टैक्स जमा करवाने को लेकर डॉक्यूमेंट्स सेंटर्स से जब्त किए गए हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अजीत बालाजी जोशी के निर्देशों पर ये कार्रवाई की गई। इस बारे में असिस्टेंट एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर आरके चौधरी ने कहा कि चेकिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं। जांच के बाद कार्रवाई किए जाने को लेकर फैसला होगा। हालांकि अफसरों की मानें तो टैक्स चोरी को लेकर शिकायतें मिली थी, जिस पर ये कार्रवाई की गई है।

जीएसटी की तरफ से भेजा गया ट्रेडर्स का डाटा मिसमैच, डिपार्टमेंट ने चंडीगढ़ में की कार्रवाई
इस हफ्ते में तीसरी रेड
दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद अब जो डाटा तैयार हुआ है उसमें पता चल रहा है कि कई जगह से टैक्स उतना जमा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इसलिए अब उसी हिसाब से ट्रेडर्स और बाकी सेंटरों पर कार्रवाई शुरू की गई है। इस हफ्ते की ये तीसरी रेड डिपार्टमेंट ने की है। इससे पहले सेक्टर-22 में रेड की गई थी, जिसके बाद सेक्टर-8 और सेक्टर-35 में बेकरी शॉप्स पर छापेमारी कर रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।

टैक्स चोरी पर जीएसटी में इतनी लगेगी पेनल्टी
जीएसटी लागू होने के बाद पेनल्टी की टर्म एंड कंडीशंस भी तय है। अगर किसी फर्म या ट्रेडर ने 5 लाख रुपए का टैक्स जमा नहीं करवाया होगा और चेकिंग में ये पता चलता है तो उसको ये 5 लाख रुपए तो जमा करवाने ही होंगे साथ ही उस पर पेनल्टी भी 5 लाख रुपए की लगेगी। यानि उसको कुल 10 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्ती ई-वे बिल को लेकर भी शुरू हो गई है। डिपार्टमेंट ने हाल ही में चेकिंग की थी और जिनके पास ई-वे बिल नहीं था उन पर करीब 5.50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।

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आंखों से दिखता नहीं, घुटने भी दे गए जवाब, इलाज के लिए चाहिए पैसा
चंडीगढ़| 70 साल के प्यारा सिंह पिछले 18 साल से पीजीआई के बाहर रह रहे हैं। 10 साल पहले बीमारी के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद घुटनों ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे में अब वे न देख सकते हैं न चल सकते हैं। उनके बच्चों ने भी उनकी सुध लेनी छोड़ दी है। पीजीआई के डॉक्टरों ने उनके इलाज के लिए 1.80 लाख रुपए खर्च का अनुमान बताया है। उनके पास इलाज को पैसे नहीं है। ऐसे में प्यारा सिंह ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। उनका खुड्डा लहोरा स्थित पीएनबी बैंक में खाता है। खाता नंबर 1172001702739808 है। इसके अलावा आईएफएस कोड नंबर पीयूएनबी 0117200 है।

इलाज पर 1.80 लाख रुपए खर्च का अनुमान
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