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कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को कहा-कस्टमर को नई गाड़ी या फिर साढ़े 7 लाख रुपए दो

3 वर्ष पहले
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पंचकूला की डॉ. शिखा गुप्ता की शिकायत पर बर्कले हुंडई के खिलाफ सुनाया फैसला

सिटी रिपोर्टर | चंडीगढ़

पंचकूला सेक्टर-7 की डॉ.शिखा गुप्ता ने चार साल पहले एक आई-20 गाड़ी खरीदी थी। जिसकी कीमत साढ़े 7 लाख रुपए थी। एक महीने बाद ही उनकी गाड़ी में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जो गाड़ी के कई पार्ट्स चेंज करने के बाद भी नहीं गई। अब कंज्यूमर फोरम के आदेश पर कंपनी को डॉ.शिखा को पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी देनी होगी।

फोरम ने ये भी कहा कि अगर कंपनी डॉ.शिखा को नई गाड़ी नहीं देगी तो उन्हें साढ़े 7 लाख रुपए कस्टमर को देने होंगे। डॉ. शिखा गुप्ता ने 17 अगस्त 2014 को हुंडई आई-20 एलाइट एस्टा कार खरीदी जिसकी कीमत साढ़े 7 लाख रुपए थी। जब गाड़ी 1100 किलोमीटर चल गई तो उन्होंने 23 सितंबर 2014 को पहली सर्विस करवाई। शिकायत के मुताबिक पहली सर्विस के अगले दिन ही गाड़ी में आवाज आने लग गई। कंपनी के सर्विस एडवाइजर ने कहा कि ये आवाज नॉर्मल है और ये अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जब गाड़ी से आवाज नहीं गई तो उन्होंने कंपनी से दोबारा बात की जिन्होंने गियर बॉक्स चेंज कर दिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। जब प्रॉब्लम बढ़ गई तो उन्होंने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी।

उनकी शिकायत पर कंपनी ने जवाब दिया कि गाड़ी में कोई मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था। जब कस्टमर ने ये प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने गाड़ी के पार्ट्स बदल दिए थे। दोनों पक्षों के बहस के कंज्यूमर फोरम ने डॉ.शिखा गुप्ता की शिकायत को सही ठहराया और कंपनी को नई गाड़ी देने के निर्देश दिए। इसके साथ कंपनी पर 50 हजार रुपए हर्जाना और 15 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देने को कहा गया है।

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