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विदेश भेजने के नाम पर 20 करोड़ की ठगी मेंे तनिशा की जमानत अर्जी खारिज

3 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार 36 साल की तनिशा की जमानत अर्जी बुधवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी। तनिशा और उनके पति अरविंद को पिछले महीने चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अरविंद की जमानत अर्जी पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी है। ये दोनों आरोपी सेक्टर-8 में एक कंसल्टेंसी कंपनी चला रहे थे। आरोप के मुताबिक इन्होंने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने रुपिंदर सिंह, कंवलजीत सिंह बराड़, गितिका ठाकुर और केसर सिंह की शिकायत पर इनके खिलाफ केस दर्ज किया था। इन्होंने अरविंद और तनिशा के अलावा कंपनी के ही कार्तिक, शिखा, सिमरन, गरिमा, रिद्धिमा उर्फ पूजा और दीपिका के खिलाफ भी शिकायत दी थी। उनकी शिकायत थी कि कंपनी ने उनसे विदेश में वीजा के नाम पर पैसे ले लिए लेकिन उन्हें वीजा नहीं दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया था कि इन्होंने आरटीजीएस, एनईएफटी और चेक के जरिए कंपनी को पेमेंट दी थी। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने 31 मार्च 2017 को इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत के दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस को 373 और शिकायतें मिलीं थी।

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