चंडीगढ़ | हरियाणा में सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़ों की 1369 नियुक्तियों का रास्ता शुक्रवार को हाईकोर्ट ने साफ कर दिया। जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राज शेखर अत्री की खंडपीठ ने सात दिसंबर 2017 से पहले हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों में सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का लाभ पाने वालों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कालिंदी वशिष्ठ व अन्यों की तरफ से दाखिल याचिका में 27 सितंबर 2013 की हरियाणा सरकार की अधिसूचना खारिज करने की मांग की गई जिसमें सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए दस फीसदी वर्टिकल रिजर्वेशन रखा गया था। इसके चलते हाईकोर्ट ने सात दिसंबर को हरियाणा सरकार की इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अलग अलग विभागों में आरक्षण का लाभ पाने वालों को नियुक्ति देने से रोक दिया गया था। याचियों की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट व गुजरात हाईकोर्ट के चार अगस्त 2016 के फैसलों का हवाला देते हुए नियुक्ति का रास्ता साफ करने की मांग की गई।
1369 नियुक्तियों का रास्ता हाईकोर्ट ने किया साफ