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स्ट्राइक के कारण नहीं चली बस, हरियाणा रोडवेज दे हर्जाना: कंज्यूमर फोरम

3 वर्ष पहले
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एक पैसेंजर ने हरियाणा रोडवेज की बस की ऑनलाइन बुकिंग करवाई लेकिन जिस दिन पैसेंजर को सफर करना था, उस दिन स्ट्राइक के कारण बस नहीं चल सकी। पैसेंजर की शिकायत पर अब कंज्यूमर फोरम ने रोडवेज को सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए 1000 रुपए हर्जाना अदा करने के निर्देश दिए हैं। कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-23 के संदीप भारद्वाज की शिकायत पर ये फैसला सुनाया।

रोडवेज ने जवाब में कहा कि पैसेंजर को 680 रुपए रिफंड कर दिए गए थे। रोडवेज ने कहा कि ये हड़ताल कर्मचारियों की थी, इसमें मैनेजमेंट के हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने माना कि पैसेंजर को दिक्कतें हुईं लेकिन उन्होंने रिफंड दे दिया था। वहीं, पैसेंजर ने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, अगर स्ट्राइक थी तो उन्हें सफर से पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी। रोडवेज ने रिफंड भी 17 दिनों बाद दिया।

संदीप ने इससे पहले ही कंज्यूमर कम्प्लेंट फाइल कर दी थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने रोडवेज को 1000 रुपए हर्जाना और इतना ही मुकदमा खर्च अदा करने के निर्देश दिए हैं।

प्राइवेट गाड़ी में आना पड़ा था...

संदीप की शिकायत थी कि उन्होंने गुड़गांव से चंडीगढ़ के लिए 9 अप्रैल 2017 को हरियाणा रोडवेज की बस की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करवाई। उन्हें 11 अप्रैल 2017 को सफर करना था। वे गुड़गांव बस स्टैंड पर पहुंच गए लेकिन यहां उन्हें बस के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। बाद में उन्हें पुलिस से पता चला कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है जिस कारण बस आगे नहीं जा सकेगी। संदीप को प्राइवेट गाड़ी में चंडीगढ़ आना पड़ा। संदीप ने कंज्यूमर फोरम में रोडवेज के खिलाफ शिकायत दी थी और 705 रुपए रिफंड करने और मुआवजा देने की मांग की थी।

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