हाईकोर्ट ने एसजीपीसी के मुलाजिमों की बर्खास्तगी पर लगाई रोक, नोटिस जारी
चंडीगढ़ | एसजीपीसी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल द्वारा पूर्व प्रधान किरपाल सिंह बडूंगर के समय नियुक्त किए गए 523 मुलाजिमों की भर्ती को खारिज करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को आठ बर्खास्त मुलाजिमों की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और एसजीपीसी प्रधान व पूर्व प्रधान को नोटिस जारी करते हुए याचियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी। मामले पर 20 जुलाई के लिए सुनवाई तय की गई है। मुलाजिमों ने कहा है कि पूर्व प्रधान और नए प्रधान की आपसी रंजिश के चलते उन्हें निकाल दिया गया है।