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कंपनी की गलती से सिबिल स्कोर बिगड़ा, 25 हजार हर्जाना

3 वर्ष पहले
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कंपनी की एक गलती के कारण कस्टमर का सिबिल स्कोर खराब हुआ, जिस कारण कस्टमर को नया लोन न मिल सका। कंपनी को इस गलती के कारण 25 हजार रुपए हर्जाना भरना पड़ेगा। कंज्यूमर फोरम ने नया गांव के विकास ठाकुर की शिकायत पर कैपिटल फर्स्ट कंपनी के खिलाफ ये फैसला सुनाया। विकास ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने बजाज ऑटो फाइनेंस से दो लोन करवाए जिसका उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पर भुगतान कर दिया। इसके अलावा उनके पास दो क्रेडिट कार्ड भी हैं जिनकी वे लगातार पेमेंट कर रहे हैं। इस साल 27 फरवरी को वे नया गांव के अशोका इंटरप्राइजिज में एलईडी खरीदने गए जिसकी कीमत 34 हजार रुपए थी। वहां उन्हें पता चला कि उनका सिबिल स्कोर कम है जिस कारण उन्हें नया लोन नहीं मिल सकता। उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर एक और लोन है जिसकी उन्होंने पेमेंट नहीं की।

गलत लोन दिखाया था विकास के नाम पर: विकास ने बताया कि उन्होंने तो ऐसा कोई लोन ही नहीं लिया। उन्होंने कैपिटल फर्स्ट कंपनी की हाउस लोन ब्रांच में बात की जहां उन्हें पता चला कि जिस लोन अकाउंट नंबर की बात की जा रही है वह तो किसी विशाल ठाकुर के नाम पर है और कंपनी की गलती के कारण सिबिल स्कोर उनका खराब कर दिया गया।

उन्होंने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी जिसमें उन्होंने सिबिल स्कोर ठीक करने और हर्जाना अदा करने की मांग की। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विकास ठाकुर की शिकायत को सही ठहराया और कैपिटल फर्स्ट कंपनी को 25 हजार रुपए हर्जाना भरने और 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च अदा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा फोरम ने सिबिल अथॉरिटीज को कस्टमर का नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट से निकालने के लिए भी निर्देश दिए।

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