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ऑटो गैंगरेप के आरोपियों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट जाने की परमिशन मिले

3 वर्ष पहले
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नवंबर 2017 को सेक्टर-53 के जंगलों में 22 साल की लड़की से ऑटो में गैंगरेप करने के तीन आरोपियों मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गरीब और किस्मत अली को कोर्ट में हथकड़ी लगाकर लाए जाने के लिए पुलिस ने अर्जी दी है। ज्यूडीशियल लॉक-अप इंचार्ज की ओर से कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी गई है।

कहा गया कि तीनों आरोपियों ने संगीन जुर्म किया है और ये एक गैंग में शामिल हैं। ऐसे में इनकी या तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी की जाए या फिर इन्हें हथकड़ी लगाकर कोर्ट लाया जाए। कोर्ट ने इस एप्लीकेशन पर रिप्लाई के लिए बचाव पक्ष को नोटिस जारी कर दिया है। केस के तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी (गैंगरेप) और 506 (धमकाना) के तहत चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। अब सोमवार से कोर्ट में इनका रेगुलर ट्रायल चलेगा। तीनों को पुलिस ने दिसंबर में गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कोर्ट में दी अर्जी

आरोपी ऑटो को जंगलों में ले गए और किया गैंगरेप...

मोहाली में पीजी रहने वाली लड़की 17 नवंबर 2017 की शाम करीब साढ़े 7 बजे मोहाली जा रही थी। उसने सेक्टर 36/37 लाइट प्वाइंट से ऑटो लिया। ऑटो में दो लड़के पहले से बैठे थे। वे ऑटो को सेक्टर-42 पेट्रोल पंप ले गए, जहां उन्होंने पेट्रोल भरवाया। इसके बाद उन्होंने चौक से यू-टर्न लिया और पंप के सामने पड़ते जंगलों में ऑटो ले गए। यहां तीनों युवकों ने बारी-बारी लड़की के साथ रेप किया और मारपीट भी की।

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