पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • कसूरवार पुलिस वालों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस की सिफारिश

कसूरवार पुलिस वालों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस की सिफारिश

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
चंडीगढ़ | जस्टिस (रिटा.) मेहताब सिंह गिल कमीशन ने अकाली-भाजपा सरकार के दौरान सियासी तौर पर प्रेरित और झूठे मामलों संबंधी अपनी सातवीं अंतरिम रिपोर्ट सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंप दी है।

कमीशन ने 21 एफआरआईज रद्द करने की सिफारिश की है जबकि 179 मामलों में से 158 मामले झूठे बताकर रद्द कर दिए हैं। कमीशन ने कसूरवार पुलिस अफसरों और मुलाजिमों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने की भी सिफारिश की है। कुछ पुलिस वालों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 58 और आईपीसी की धारा 193 और 195 के तहत एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश की गई है। कमीशन ने शिकायतकर्ताओं को उपयुक्त वित्तीय मुआवजा देने के लिए इसकी वसूली भी सम्बन्धित पुलिस वालों से करने और एफआईआर दर्ज करने व पैरवी करने वाले गवाहों पर आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही आरंभ करने की सिफारिश की है।

गिल कमीशन ने 7वीं रिपोर्ट में 21 एफआईआर रद्द करने को कहा

खबरें और भी हैं...