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सुरेश कुमार की नियुक्ति खारिज करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक जारी

3 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर्ड आईएएस अफसर सुरेश कुमार की नियुक्ति पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा खारिज करने पर डबल बेंच ने बुधवार को रोक जारी रखी। पंजाब सरकार की तरफ से अपील याचिका पर जिरह के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दो घंटे का समय दिए जाने की मांग की। सरकार की इस दलील का प्रतिवादी पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि सरकार के पक्ष में सिंगल बेंच के फैसले पर रोक है, ऐसे में सुनवाई को लंबे समय के लिए लंबित न किया जाए। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस दीपक सिब्बल की खंडपीठ ने मामले पर 11 जुलाई के लिए सुनवाई तय की है।

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