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स्कूलों में रैंप और रेलिंग की सुविधा कराने के निर्देश

3 वर्ष पहले
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स्कूलों में रैंप और रेलिंग की सुविधा कराने के निर्देश

छतरपुर। स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की सुविधा के लिए रैंप और रेलिंग बनाए जाएंगे। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला कलेक्टर और मिशन संचालक को पत्र लिखकर कहा है कि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बाधामुक्त विद्यालय (रैम्प और रेलिंग युक्त) बनाने के निर्देश हैं।

इन निर्देशों का पालन किया जाए और हर माह रैंप और रेलिंग के निर्माण की समीक्षा की जाए।

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