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महिला प्रताड़ना के मामले में अब एफआईआर से पहले होगी जांच

3 वर्ष पहले
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अब महिलाओं के साथ की गई प्रताड़ना, दहेज प्रथा की शिकायत होने पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पहले इन शिकायतों की जांच की जाएगी। इसके लिए छतरपुर में परिवार कल्याण समिति का गठन भी किया गया है।

यह समिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में जिला छतरपुर में परिवार कल्याण समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

इसमें समिति के सदस्य, एसके अवस्थी, डाॅ. दीप्ती शर्मा अाैर वागीषा द्विवेद्वी उपस्थित रहे। बैठक में सुनिश्चित किया गया कि जिले के सभी थानों और अदालतों में इस बात कि सूचना दी जाए कि धारा-498-ए भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित मामला आने पर किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी और कार्रवाई न की जाए। संबंधित मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर मेंं गठित परिवार कल्याण समिति को उसकी जांच करने के लिए सुपुर्द किया जाए।

इसी के साथ-साथ परिवार कल्याण समिति के गठन का क्या उद्देश्य के तहत इसका व्यापक-स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाए और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक माह के सप्ताह में बुधवार के दिन समिति बैठक कर प्राप्त मामलों की जांच करेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक ।

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