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सैक्स रैकेट में पकड़े गए आरोपियों की जमानत नामंजूर, जेल पहुंचे

3 वर्ष पहले
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भगवां थाने के घुवारा कस्बा में पुलिस ने सैक्स रैकेट पकड़ा था

भास्कर संवाददाता | बड़ामलहरा

व्यवहार न्यायालय ने देह व्यापार में लिप्त आरोपियों की जमानत नामंजूर कर उन्हें जेल भेज दिया। प्रथम वर्ग़ न्यायाधीश संजय धाकड़ की अदालत ने देह व्यापार की सरगना डिब्बों अहिरवार एवं एक अन्य महिला को जिला जेल, युवकों को बिजावर जेल भेजने और एक नाबालिग को किशोर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की है।

भगवां थाना पुलिस ने मंगलवार शाम घुवारा कस्बा के खिरका मुहल्ला वार्ड नं. 10 में छापामार कार्रवाई करते हुए एक घर में देह व्यापार का अड्डा संचालित पाया था। कारोबार की मुख्य सरगना बिब्बो अहिरवार अपने ग्राहकों की पसंद के अनुसार बड़े बडे़ महानगरों से लड़कियों को बुलाकर अनैतिक व्यापार को खुलेआम अंजाम दे रही थी।

पुलिस ने मंगलवार की शाम देह व्यापार के अड्डे से मुख्य आरोपी बिब्बो अहिरवार, उसकी बेटी, सौरभ राय, संदीप सोनी , सुमित सोनी , संदीप सोनी (सभी निवासी टीकमगढ़) सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह चाचोंदिया ने आरोपियों पर अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3,4,5 के तहत प्रकरण कायम कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश संजय धाकड़ की अदालत ने जमानत आवेदन को खारिज दिया और आरोपी महिलाओं को जिला जेल एवं युवकों को बिजावर जेल भेजा है। जबकि अवैध कारोबार में लिप्त एक नाबालिग को किशोर न्यायालय छतरपुर में पेश करने का आदेश जारी किया।



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