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तीन डीलरों पर राशन कम देने की शिकायत जांच में सही पाई गई, कार्रवाई की जाएगी

3 वर्ष पहले
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बीडीओ सह एमओ रामरतन बर्णवाल ने जविप्र दुकानदार पर राशन वितरण में अनियमितता बरते जाने की ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांचोपरांत तीन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीएसओ पलामू को प्रतिवेदन सौंपा है। एमओ बर्णवाल ने बताया कि मसिहानी पंचायत के सरस्वती सहायता समूह, बगैया के विरुद्ध कम राशन देने की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में की थी। शिकायत की जांच में पाया गया कि सरस्वती सहायता समूह द्वारा दो-तीन माह में एक बार राशन व केरोसिन का वितरण किया जाता है। जबकि पर्ची प्रतिमाह का निकाल कर फर्जी वितरण दिखा दिया जाता है। साथ ही प्रति यूनिट 5 किलो की जगह 4.5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। इस बारे में जारी शोकॉज का भी जवाब नहीं दिया गया।

हुटुकदाग पंचायत के डीलर ऐनुल हक के विरुद्ध फरवरी माह का राशन नहीं देने की भी शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में ग्रामीणों ने की थी। शिकायत की जांच में पाया गया कि फरवरी माह का राशन का वितरण नहीं किया गया है। जबकि फरवरी माह का पर्ची निकाल कर वितरण दिखा दिया गया है। साथ ही प्रति यूनिट 5 किलो की जगह 4.5 किलो खाद्यान्न वितरण करना उजागर हुआ है। इस डीलर ने भी शोकॉज का जवाब नहीं दिया। वहीं छतरपुर पंचायत के डीलर नागेंद्र कुमार के विरुद्ध लाभुकों की शिकायत थी कि दो माह का पर्ची निकाल कर एक माह का राशन देते हैं। वो भी कम देते हैं। साथ ही केरोसिन तीन-चार माह में एक बार देते है। जांच में शिकायत सही पाया गया। एमओ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त सभी डीलरों पर कार्रवाई हेतु डीएसओ को लिखा है।

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