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बजाज एलायंस बीमा कंपनी हितग्राही को एक माह के अंदर 2,95,696 रुपए अदा करे
उपभोक्ता विवाद फोरम न्यायालय के वरिष्ठ सदस्य संजय कुमार शर्मा और सदस्य निशा गुप्ता ने एक मामले में बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड छतरपुर के विरुद्ध आदेश जारी किया है।
इस अादेश में उन्होंने आवेदक द्वारा जमा राशि 2,95696 को एक माह के अंदर अदा करने के साथ ही इस राशि पर 21 दिसंबर 16 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करने काे कहा है। इसके साथ ही 15 सौ रुपए सेवा में कमी और 500 वाद व्यय को देने काे भी कहा है।
एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि रेडियो कॉलोनी के सामने के आवेदक सेवाराम पाल ने बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड छतरपुर और बजाज कंपनी महाराष्ट्र से 24 अक्टूबर 7 को एक बीमा पॉलिसी ली। जो 24 अक्टूबर 16 को पूरी हो गई। इस पॉलिसी के पूरा होने के बाद बीमा कंपनी की ओर से आवेदक पर दबाव डालकर एक नवीन पॉलिसी दी गई। जबकि आवेदक नई पॉलिसी के लिए स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया चुका था। अनावेदक की ओर से ली गई पॉलिसी में कंपनी ने बताया कि यदि नई पॉलिसी की शर्त पसंद नहीं आती तो जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर इसे निरस्त करवा सकता है। इसके बाद अपनी जमा राशि वापस कंपनी से ले सकता है। पर बीमा कंपनी की ओर से उसकी जमा राशि वापस ना करते हुए 8 दिसंबर 16 को नई बीमा पॉलिसी जारी कर दी और पुरानी पॉलसी से मिले वाले 3,00000 रुपए सिंगल प्रीमियम के रूप में काट लिए। पिछली पॉलिसी में से उसे सिर्फ एक तिहाई राशि दी गई।
उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
फोरम के वरिष्ठ सदस्य संजय कुमार शर्मा और सदस्य निशा गुप्ता ने मामले का अवलोकन कर पाया कि बीमा कंपनी बजाज एलायंस द्वारा किया गया कार्य सेवा में कमी के तहत है। इस कारण बीमा कंपनी आवेदक को जमा राशि 2,95696 रुपए एक माह के अंदर अदा करें। इस राशि पर 21 दिसंबर 16 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी अदा करें। साथ ही आवेदक को 1500 रुपए सेवा में कमी के रूप में और वाद व्यय के रूप में 500 रुपए अदा करें।