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फोरम का फैसला : विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ता को अदा करेगी दो हजार रु.

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | महाराजपुर

जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए विद्युत वितरण कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आवेदक उपभोक्ता को 2 हजार रूपए भुगतान करने का फैसला सुनाया है। इसमें डेढ़ हजार रूपए सेवा में कमी के मद में और 500 रूपए वाद व्यय के रूप में देय होंगे। इसके साथ ही फोरम के आदेश के तहत विद्युत वितरण कंपनी को एक माह के अंदर संबंधित उपभोक्ता के घर नया मीटर लगवाना होगा। इसमें आई खपत के अनुसार 3 माह का औसत निकाल कर पूर्ववर्ती खपत निर्धारित कर नवीन संशोधित विद्युत बिल उपभोक्ता को प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

महाराजपुर तहसील के ग्राम मझगुवां निवासी भागीरथ द्विवेदी पिता शिवराम द्विवेदी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम छतरपुर में 25 जुलाई 2017 को वाद प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होने लेख किया था कि 21 मार्च 2013 को घरैलू विद्युत कनेक्शन के लिए 4 हजार 177 रूपए जमा किए थी, जिसकी रसीद 218 बुक क्रमांक 883 उन्होने प्राप्त की थी। उनके यहां मीटर नहीं लगाया गया, उन्होने कई बार मीटर लगाने की मांग भी की। विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर नहीं लगाया और उनके यहां मनमाने ढंग से भारी भरकम बिल भेजे गए। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के सदस्य संजय कुमार शर्मा और निशा गुप्ता ने इस मामले में विद्युत वितरण कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

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