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गैस दुर्घटना में महिला की मौत, एजेंसी देगी 5 लाख

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | चित्तौड़गढ़

गैस दुर्घटना में महिला की मृत्यु पर उपभोक्ता अदालत ने पांच लाख रुपए का मुआवजा मय 30 हजार रुपए हर्जाने के दिलवाने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता रजनीश पितलिया के अनुसार बेगूं निवासी मोहम्मद इब्राहिम ने एक परिवाद शाहिद हुसैन के साथ पेश किया कि उसने बेगूं गैस सर्विस से एक गैस कनेक्शन ले रखा है। परिवादी मोहम्मद इब्राहिम की पुत्री जमीला बानू 28 नवंबर 2015 को उसके घर आई हुई थी।

अचानक गैस लीेकेज होने से उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पुलिस थाना बेगूं में दर्ज हुई। कनेक्शन धारक मोहम्मद इब्राहिम व मृतका के पति शाहिद हुसैन ने अपने बच्चों उमरबानो व इकरा फातमा के जरिये बेगूं गैस सर्विस व संबंधित बीमा कंपनी के विरूद्व क्षतिपूर्ति राशि दिलवाए जाने की गुहार की थी।

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