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दमोह में एक माह और लगी रहेगी धारा 144

3 वर्ष पहले
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दमोह | कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने एसपी विवेक अग्रवाल के प्रतिवेदन के बाद धारा 144 के तहत गत 9 अप्रेल को पारित आदेश की अवधि में वृद्धि करते हुए 9 जून तक प्रभावशील कर दिया है। कलेक्टर ने कहा है दमोह जिला सीमांतर्गत ऐसे कोई भी आयोजन के पर्याप्त समय पूर्व आयोजक द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। आदेश में कहा गया है दमोह जिले की सीमा अंतर्गत प्राय: देखा जा रहा है कि आमसभा, जुलूस के पूर्व लिखित सूचना नहीं दी जा रही है, जिससे इन कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था निसंदेह प्रभावित हो रही हैं।

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