ग्रामीणों को 14 जुलाई को लगने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में बताया
ग्राम करैया राख में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम हुआ
भास्कर संवाददाता|दमोह
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष शंभू सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में ग्राम करैया राख में विधिक मीडिएशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव माखनलाल झोड़, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, सरपंच, सचिव एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव माखनलाल झोड़ ने बताया सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में मध्यस्थता योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराए जाने के लिए तीसरे निष्पक्ष प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आपसी सुलह कराई जाकर प्रकरण का निराकरण कराया जा रहा है, जिसमें निराकरण होने की दशा में प्रकरण में लगाई गई समस्त न्याय शुल्क वापस प्राप्त हो जाता है।
उन्होंने 14 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के विषय पर बताया। इस नेशनल लोक अदालत में समस्त प्रकार के न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन राजीनामा योग्य प्रकरणों कराए जाने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
विधिक सहायता अधिकारी श्री चौरसिया ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति जो अपनी गरीबी एवं अज्ञानता के कारण न्यायालय में चल रहे प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है तो वह व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित विधिक सहायता योजना के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करा सकता है। साथ ही कोई कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होकर निःशुल्क विधिक सलाह प्राप्त कर सकता है।