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दंपति और उनके बच्चे को पीटने वाले को छह माह का सश्रम कारावास

3 वर्ष पहले
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दतिया | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश सिंह चौहान ने आरोपी राजकुमार को धारा 323 के अंतर्गत मंगलवार को छह माह के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी विमल चंदवारिया ने बताया कि आरोपी राजकुमार उर्फ भज्जू पुत्र दुर्जन सिंह 14 अक्टूबर को सुबह सात बजे ग्राम उड़ीना स्थित अपने मकान के चबूतरे को बढ़ा रहा था। फरियादी सुदामा ने आरोपी को चबूतरा बढ़ाने से रोका तो आरोपी ने फरियादी को गालियां दीं। जब फरियादी ने आरोपी को गालियां देने से मना किया तो आरोपी ने फरियादी के सिर पर ईंट मार दी थी। जिससे उसे खून निकलने लगा। फरियादी के लड़का एवं प|ी उसे बचाने आए तो आरोपी ने उनकी भी लात घूसों से मारपीट कर दी। फरियादी ने उक्त मामले की रिपोर्ट थाना गोंदन में दर्ज कराई।

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