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50 किसानों के खेतों में लगाने थे ड्रिप सिस्टम, छतों पर मिले पाइप व सामान

3 वर्ष पहले
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किसान की कच्ची झोपडी की छत पर रखी ड्रिप और पाइप।

किसी के घर में ड्रिप रखी थी तो किसी की छत पर, कई जगह खेतों में पड़े मिले पाइप

ग्राम ररुआवजीन में हरीराम पुत्र रामस्वरूप ब्राह्मण की ड्रिप घर पर रखी है। इसी प्रकार कृषक जगदीश पुत्र रामगोपाल, संतोष पुत्र लक्ष्मीनारायण, देवेंद्र पुत्र बलराम धाकड़, राकेश पुत्र रामनारायण धाकड़, मानसिंह पुत्र देवी कुशवाहा को दी गई ड्रिप घरों पर रखी है या खेतों में लावारिस हालत में पड़ी है। इसी प्रकार अकोला निवासी श्रीमती रजिया प|ी भागीरथ, रामसहाय पुत्र रामसेवक दरोगा ग्राम भुला और प्रफुल्ल पुत्र मुकेशचंद्र की ड्रिप फिट नहीं की गई है। इसके अलावा कालका प्रसाद पुत्र टुंडेराम, केशव पुत्र भगवानदास दांगी निवासी दलपतपुर, आनंद स्वरूप पुत्र रामस्वरूप दांगी निवासी बराना, मालती प|ी जमुना प्रसाद निवासी चकवीर खां, नूरमोहम्मद पुत्र छुट्‌टू खां, प्रेमनारायण पुत्र भागीरथ, संतराम पुत्र रघुपति निवासी बिछौंदना, कामता प्रसाद पुत्र मन्नूलाल सालोनए, अतर सिंह पुत्र घमंडी निवासी नोवई, गिरराज शरण पुत्र किशोर निवासी भलका, रामप्रकाश पुत्र हरचरण शर्मा निवासी सेंथरी, दयाराम पुत्र मन्नूलाल निवासी बैजापारा, चैतराम पुत्र रघुपति निवासी बिछौंदना, जहार सिंह पुत्र देवीदास निवासी लिधौरा हवेली, रामवती प|ी हरीकिशुन, गनेश पुत्र सरमन निवासी खिरिया गोपी, नारायण सिंह पुत्र अजुद्दी, विजयराम पुत्र अमरजू निवासी मैथानापाली के खेत में अधूरी शिफ्टिंग की गई है।

जांच टीम गठित करने शासन को लिखा गया

यह सच है कि कंपनी द्वारा जिन किसानों को ड्रिप सप्लाई की गई उनके खेतों पर बिछाई नहीं गई है। ड्रिप व पाइप सहित अन्य सामान किसानों के लिए अनुपयोगी है। किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अधिकारियों को भी मौके पर ड्रिप चालू हालत में नहीं मिली। इसलिए कंपनी का भुगतान रोका गया है। साथ ही भौतिक सत्यापन के लिए जांच टीम गठित करने शासन को लिखा गया है। रामनिवास यादव, सहायक संचालक, उद्यानिकी

अनुदान वाली योजना है

योजना के तहत दो हेक्टेयर तक के लघु सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर ड्रिप योजना का लाभ दिया जाता है। अगर लघु सीमांत किसान अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है तो 65 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिलता है। वहीं अगर किसान सामान्य श्रेणी का है और दो हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि है तो 55 प्रतिशत अनुदान पर ड्रिप योजना का लाभ मिलता है।

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