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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में हुए बयान

3 वर्ष पहले
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दतिया| गत दिवस सीजेएम निसार अहमद की न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी.एक्ट) में फरियादी जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर किशोर सिंह बामनिया में कई वर्ष से बयान के लिए न्यायालय में केस चल रहा था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूरे मप्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान रिकार्ड में किए जा रहे हैं। इस नई तकनीकी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य लेखन से मामले के निराकरण में तीव्र गति आ रही है। इस तारतम्य में सीजेएम न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र द्विवेदी ने सीजेएम के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में उपस्थित फरियादी किशोर सिंह बामनिया के सीजेएम न्यायालय दतिया के समक्ष बयान दर्ज कराए। न्यायालय उपस्थित प्रशिक्षु न्यायाधीश प्रिया गुप्ता द्वारा तकनीकी का ज्ञानार्जन किया गया।

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