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बालिका से छेड़छाड़ करने वाले दुकानदार को 3 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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विशेष न्यायाधीश हितेद्र द्विवेदी ने 14 महीने में सुनाया फैसला

भास्कर संवाददाता | दतिया

एक साल पहले ग्राम जिगना में दुकान पर सामान खरीदने आई बालिका के साथ लज्जा भंग करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी इंदल सिंह पुत्र जहार सिंह चौहान को विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट हितेंद्र द्विवेदी ने तीन साल के कठोर कारावास और डेढ़ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला मार्च 2017 का है।

शासन की ओर से पैरवीकर्ता डीपीओ पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि 21 मार्च 2017 ने जिगना थाने पहुंचकर पुलिस को बताया था कि वह शाम चार बजे पड़ोस में स्थित इंदल सिंह चौहान की दुकान पर शैंपू के पाउच खरीदने गई थी। वह जैसे ही दुकान पर पहुंची तो आरोपी इंदल सिंह ने पीड़ित बालिका को अंदर ले जाकर दुकान के गेट लगा लिए और उसे गैलरी की तरफ ले जाकर छेड़छाड़ की। पीडि़ता चिल्लाई तो वहां उसकी मां भी आ गई। मां को देखकर आरोपी इंदल सिंह भाग खड़ा हुआ। पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई और फिर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बुधवार को विद्वान न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और डेढ़ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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