दतिया | भांडेर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश सिंह चौहान ने आर्म्स एक्ट के मामले में शुक्रवार को आरोपी प्रेमनारायण उर्फ छोटू पुत्र भगवान सिंह कुशवाहा निवासी डबरा को एक साल के कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व से गिरफ्तार आराेपी की निशानदेही पर पकड़ा गया था। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल चंदवारिया ने बताया कि 14 सितंबर 2017 को पंडोखर थाना प्रभारी भानसिंह सिसौदिया को गिरफ्तार आरोपी भूरा ने बताया कि ग्राम बरका तिराहे पर स्थित हरिजन बस्ती में उसका साथी प्रेम नारायण कट्टा लिए घूम रहा है। थाना प्रभारी सिसौदिया इस सूचना की तस्दीक हेतु बरका स्थित हरिजन बस्ती पहुंचे तो आरोपी पुलिस को देखकर घबरा गया तब सिसौदिया ने फोर्स की मदद से आरोपी को पकड़ा और उससे मौके पर ही एक 12 बोर का लोडेड कट्टा एवं एक 12 बोर का जिंदा राउंड जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लेकर आए। तत्पश्चात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। भांडेर न्यायाधीश श्री चौहान ने शुक्रवार को आरोपी प्रेमनारायण को एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।