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ग्राम हिड़ौरा में मूर्ति खंडित करने वाले को एक साल का कारावास

3 वर्ष पहले
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बड़ौनी के ग्राम हिड़ौरा में हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर हटाने और मंदिर में विराजमान राधा-कृष्ण की प्रतिमा खंडित करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता यादव ने एक साल की सजा सुनाई है।

मीडिया सेल प्रभारी जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 10 मई 2010 को दोपहर तीन बजे ग्राम हिड़ौरा में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर लगा सिंदूर हटा दिया था। हनुमान जी की व राधा-कृष्ण की मूर्ति को भी तोड़ दिया था जिससे गांव वालों की भावना को ठेस पहुंची थी। इस आरोप पर आरोपी ठाकुरदास के विरुद्ध बड़ौनी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पहले निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता यादव की न्यायालय में अपील की गई। अपील में सुनवाई उपरांत 16 मई को सत्र न्यायाधीश द्वारा शासन की अपील स्वीकार करते हुए आरोपी लुट्‌टी उर्फ ठाकुरदास पुत्र मूलचंद्र निवासी हिड़ौरा को दोषी पाया।

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