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दिवाली की रात जुआ देखने के बहाने ले जाकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

3 वर्ष पहले
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धनबाद | हुसैनी की हत्या कर लाश लाल बंगला स्थित एक कुएं में फेंकने के मामले में अरशद खान उर्फ पच्चू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। एडीजे 12 सैयद सलीम फातिमी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने अरशद को धारा 302 में उम्रकैद और 3 हजार रुपए, धारा 201 में 5 वर्ष और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से अवर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने पैरवी की थी। अभियोजन की ओर से 10 गवाहों का बयान कराया गया था। मृतक हुसैनी के बेटे मो अनवर की शिकायत पर 19 अक्टूबर 2009 को केंदुआडीह थाने में अरशद उर्फ पच्चू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अनवर ने पुलिस को बताया था कि 17 अक्टूबर 2009 की रात को पिता हुसैनी अपनी दुकान में थे। उस दिन दिवाली थी। अरशद उसके पिता को जुआ देखने के बहाने बुलाकर ले गया था। दूसरे दिन पिता की खोजबीन की गई थी। पुलिस ने लाल बंगला स्थित कुएं से हुसैनी की लाश बरामद की थी। 21 जनवरी 2010 को पुलिस ने चार्जशीट दी थी। उसी आधार पर अदालत ने 24 सितंबर 2010 को आरोप गठित कर गवाही शुरू कराई थी। अरशद ने 24 मार्च 2018 को सफाई बयान दिया था।

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