नीरज सिंह हत्याकांड में पंकज को नहीं दिए गए पुलिस पेपर
धनबाद | पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में आईओ ने आरोपी पंकज सिंह को पुलिस पेपर उपलव्ध नहीं कराया है। पंकज की ओर से अधिवक्ता सहदेव महतो ने 28 फरवरी 2018 को 21 मार्च 2017 को दर्ज एफआईआर, चश्मदीद आदित्य राज के मोबाइल फोन का टावर लोकेशन और सीडी सहित कई मोबाइल नंबरों के टावर लोकेशनों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने के लिए सीजेएम की अदालत में पिटीशन दाखिल किया था। कई तारीखों से पुलिस पेपर के लिए अदालती कार्रवाई चल रही है। सीजेएम राजीव रंजन ने लोक अभियोजक जब्बार हुसैन के जरिए आईओ निरंजन तिवारी को पुलिस पेपर उपलब्ध कराने को कहा था। दो महीने बाद भी पुलिस पेपर पर सुनवाई लंबित है। इस केस में सरायढेला पुलिस ने 16 नवंबर 2017 को धीरज गुप्ता नामक व्यक्ति का अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 का बयान कराया था। इसमें धीरज गुप्ता ने 24 मार्च 2017 को हावड़ा से वाराणसी तक का रिजर्वेशन टिकट बुक कराने की बात स्वीकार की थी। इसी आधार पर पुलिस ने नीरज सिंह की हत्या के मामले में पंकज सिंह को यूपी से गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 21 मार्च 2017 को सरायढेला में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नीरज के छोटे भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर 23 मार्च 2017 को सरायढेला थाने में विधायक संजीव सिंह आदि के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी कड़ी में पंकज सिंह की संलिप्तता पुलिस ने बताई थी।
कोर्ट से आदेश जारी होने के दो माह बाद भी इसी मसले पर लंबित है सुनवाई