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नए फॉर्म भरकर आसानी से जमा कर सकेंगे रिटर्न

3 वर्ष पहले
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डीबी स्टार धनबाद

आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी न हो, इसके लिए सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने नया आईटीआर फॉर्म जारी किया है। यह फॉर्म वित्तीय वर्ष 2017-18 का रिटर्न जमा करने के लिए जारी किया गया है। नया आईटीआर फॉर्म में कुछ खानों में सुधार कर तर्कसंगत किया गया है। इससे आमजनों को रिटर्न भरने में आसानी होगी।

वहीं सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से अधिक उम्र के हैं एवं पेंशन एवं ब्याज की आय है तो ऐसे करदाता पेपर फॉर्म में भी विवरणी दाखिल कर सकेंगे। यदि रिफंड लेना है तो ऑनलाइन ई-फाइल करना होगा।

जानिए कैसे भरना है रिटर्न
आईटीआर-1 : वेतन एवं पेंशन भोगी करदाताओं एवं ब्याज से आय पर।

आईटीआर-2 : व्यवसाय को छोड़कर अन्य आय के लिए।

आईटीआर-3 : व्यवसाय एवं प्रोफेशन से आय के लिए।

आईटीआर-4 : व्यवसाय एवं प्रोफेशन की मानी गई आय के लिए।

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