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बेटी से दुराचार करनेवाला दोषी करार

3 वर्ष पहले
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धनबाद | अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता श्याम (बदला हुआ नाम) को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। विशेष जज पीयूष कुमार ने मंगलवार को आरोपी श्याम को पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराया। पीड़िता की मां यानी श्याम की प|ी ने भूली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला 22 मार्च 2017 का है। पीड़िता की मां ने पति पर बेटी से दुराचार करने का आरोप लगाया था। अदालत में सूचक सहित सात गवाहों ने बयान दिया था।

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