धनबाद | बीसीसीएल के कुस्तौर एरिया में बिना काम पूरा हुए ठेकेदार को भुगतान कर देने के मामले में आरोपी फाइनेंस मैनेजर देव कमल घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सीबीआई जज अरविंद कुमार पांडेय ने गुरुवार को खारिज की। सीबीआई की ओर से सीनियर पीपी कपिल मुंडा ने जमानत का विरोध किया था।